स्थानीय निकायों के अधिकारों में इजाफ़ा

७४वें संविधान संशोधन के पश्चात स्थानीय निकायों को स्थानीय संसाधनों के सन्दर्भ में कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं.संविधान में केन्द्रीय अनुसूची , राज्य अनुसूची और समवर्ती अनुसूची के अलावा अब पंचायतों और स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र भी परिभाषित हुए हैं.इस अधिकार के तहत केरल के पलघाट जिले की पेरुमत्ती पंचायत द्वारा प्लाचीमाडा स्थित कोका कोला के बटलिंग संयंत्र का लाइसेंस रद्द किया गया था.भूगर्भ जल के अबाध दोहन को रोकने के लिए पंचायत द्वारा  लिया गया निर्णय फिलहाल सर्वोच्चन्यालय में विचाराधीन है.मध्य प्रदेश में एशियाई विकास बैंक की शर्तों के अनुसार कई नगरों की जलापूर्ति की व्यवस्था का निजीकरण होना था जिसमें सार्वजनिक नलों की संख्या में कटौती और उन नलों में भी मीटर लगाने का प्राविधान किया गया है. इन प्रस्तावों को कुछ नगर पालिकाओं ने नामंजूर कर दिया है .

वाराणसी नगर निगम द्वारा गंगा की सफाई की बाबत सर्वसम्मति से पारित दो प्रस्तावों को आधार मान कर उच्चतम न्यालय ने केन्द्र सरकार के ‘गंगा एक्शन प्लैन’ पर स्थगन आदेश दिया है.

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